डिलीवरी सेवाओं पर GST 18% से घटाकर 5% किया, नया कर नहीं: CBIC

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नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर नया 5% GST लगाए जाने के दावे को गलत बताया है। बोर्ड के अनुसार इन सेवाओं पर कर की दर 18% से घटाकर 5% की गई है।

CBIC ने कहा कि खाद्य डिलीवरी ऐप सहित डिलीवरी सेवाओं पर पहले 18% कर लगता था। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक की सिफारिश के अनुसार इसे घटाकर 5% किया गया है।

बोर्ड के अनुसार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली सभी डिलीवरी सेवाओं पर अब समान रूप से 5% कर लगता है। यह स्पष्टीकरण डिलीवरी सेवाओं पर लगने वाले कर से संबंधित है।

CBIC ने X पर प्रसारित दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए लोगों से गलत जानकारी न फैलाने की अपील की। बोर्ड ने कहा कि यह नया कर लगाने के बजाय कर में कटौती है।

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