नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने करदाताओं को ऐसे फर्जी जीएसटी समन से सावधान किया है, जिनमें सरकारी लोगो की नकल और जाली दस्तावेज पहचान संख्या का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सीबीआईसी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से चेतावनी जारी की और लोगों से कोई भी कार्रवाई करने से पहले प्रत्येक नोटिस का सत्यापन करने को कहा।
बोर्ड ने कहा, “फर्जी जीएसटी समन से सावधान रहें।”
एडवाइजरी ग्राफिक के अनुसार जालसाज धोखाधड़ी वाले संदेश को असली दिखाने के लिए फर्जी नोटिस, विभागीय लोगो और जाली डीआईएन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सीबीआईसी ने करदाताओं को सलाह दी कि केवल आधिकारिक दिखने वाला लोगो मौजूद होने के कारण किसी नोटिस पर भरोसा न करें।
एडवाइजरी के अनुसार नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्ति को डीआईएन की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और आधिकारिक सीबीआईसी डीआईएन सत्यापन सुविधा से उसका सत्यापन करना चाहिए।
बोर्ड ने करदाताओं को cbic.gov.in/din-verification पर उपलब्ध सत्यापन सेवा का उपयोग करने को कहा।
सीबीआईसी ने लोगों से किसी कथित विभागीय समन का जवाब देने से पहले सतर्क, सूचित और सावधान रहने का आग्रह किया।

