सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने गठित की फास्ट-ट्रैक अदालत

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नई दिल्ली, 24 जुलाई: दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक नई फास्ट-ट्रैक अदालत का गठन किया है।

23 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने केंद्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय स्थित मध्यस्थता केंद्र की प्रभारी न्यायाधीश सुश्री अनु ग्रोवर बालिगा का तबादला कर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में नवगठित फास्ट-ट्रैक अदालत में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) (सीबीआई)-25 के रूप में नियुक्त किया है।

आदेश में कहा गया है कि नई अदालत सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 तथा उससे संबंधित अपराधों की सुनवाई करेगी।

यह न्यायिक अधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) (सीबीआई), राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि अधिनियम और उससे संबंधित सभी लंबित मामलों को नवगठित फास्ट-ट्रैक अदालत में स्थानांतरित किया जाए।

रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश 23 जुलाई से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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