कर्नाटक सरकार ने IPS अधिकारी डॉ. के. रामचंद्र राव का निलंबन रद्द कर सेवा में बहाल किया

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बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉ. के. रामचंद्र राव (KN:1993) का निलंबन रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल कर दिया है।

6 मई 2026 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, डॉ. रामचंद्र राव को अगले आदेश तक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (पुलिस मैनुअल) के पद पर नियुक्त किया गया है।

डॉ. रामचंद्र राव इससे पहले नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें 19 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1)(a) के तहत विभागीय कार्रवाई लंबित रहने के कारण निलंबित किया गया था।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि बाद में 18 मार्च 2026 को AIS (D&A) Rules, 1969 के नियम 8(4) के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

कर्नाटक सरकार ने IPS अधिकारी डॉ. के. रामचंद्र राव का निलंबन रद्द कर सेवा में बहाल किया

मामले की परिस्थितियों की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने उनका निलंबन वापस लेते हुए उन्हें पुनः सेवा में बहाल करने का निर्णय लिया।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (पुलिस मैनुअल) का पद आईपीएस वेतन नियम 2016 के तहत सीआईडी, विशेष इकाइयों एवं आर्थिक अपराध शाखा के डीजीपी पद के समकक्ष माना जाएगा।

यह आदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सेवाएं-4) द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।

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